- DARBHANGA CITY
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा समाप्त है, तो ये खबर आपके लिए।
अपडेट किया गया: 4 अक्टू. 2020
ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं रजिस्ट्रेशन कराने वाले को रिन्यू कराने से राहत मिल गई है। बताते चलें कि इस से संबंधित निर्देश को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए जारी कर दिया है। अब गाड़ियों के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता की समय-सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। इसमें छूट उसी वाहन और वाहन मालिकों को मिलेगा, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच समाप्त हो रही है।
नये आदेश के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता को लेकर परेशान लोगो को सड़क परिवहन मंत्रालय से राहत प्रदान किया गया हैं। मालूम हो की इससे पूर्व जून में वैधता संबंधित समयसीमा को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था।
कोरोना और लॉक डाउन की वजह से मिली छूट
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने को लेकर कई राज्यों से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से गुजारिश की गई थी। मालूम हो की कोरोना की वजह से देश में लंबे समय तक लॉक डाउन के अंदर रहा, जिसके कारण कई वाहन समय रिन्यू नहीं हो सके हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 को लेकर यह राहत दी है।